*जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के माध्यम से संचालित सामूहिक प्रशिक्षण योजना के लिये 20 जून तक करें आवेदन

सीतापुर दिनांक-11 जून 2020 उपायुक्त उद्योग ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षित प्रवासियों को स्वरोजगारयुक्त बनाये जाने के उद्देश्य से संचालित अनुसूचित जाति/जनजति (सबप्लान) योजनान्तर्गत 04 माह की सामूहिक प्रशिक्षण योजना जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के माध्यम से संचालित है। चालू वित्तीय वर्ष-2020-21 के अन्तर्गत उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु जनपद के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के इच्छुक अभ्यर्थी, जो कम से कम कक्षा-8 उत्तीर्ण हों एवं जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, दिनांक-11.06.2020 से जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, सीतापुर से आवेदन-पत्र प्राप्त करते हुए दिनांक-20.06.2020 तक पूर्ण कर जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, सीतापुर में जमा कर सकते हैं। 

*इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एवं स्टाम्प ड्यूटी में छूट के लिये भी कर सकते हैं आवेदन*

उन्होंने यह भी बताया कि उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 संचालित है, जिसका मुख्य उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिये विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों को अग्रसक्रिय सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2004 के पश्चात स्थापित हुई इकाईयों को प्रोत्साहन देने के निमित्त इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में नियमानुसार छूट प्रदान किये जाने की व्यवस्था लागू की गयी तथा दिनांक 13-07-2017 के पश्चात स्थापित हुई या स्थापना हेतु प्रयासरत इकाईयों को प्रोत्साहन देने के निमित्त स्टाम्प ड्यूटी में नियमानुसार छूट प्रदान किये जाने की व्यवस्था भी लागू की गयी है। इच्छुक एवं पात्र इकाईयों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। 

विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय डिप्टी कमिश्नर इण्डस्ट्रीज जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, औद्योगिक आस्थान सरांय मल्हुई सीतापुर से प्राप्त की जा सकती है।

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