प्रथम चक्र में 14 जून तक एवं द्वितीय चक्र में 30 जून तक वितरण की तिथि निर्धारित
सीतापुर दिनांक-11 जून 2020 जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि माह जून, 2020 में सम्पन्न होने वाले वितरण का रोस्टर निर्धारित किया गया है। माह जून, 2020 में प्रथम वितरण चक्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत नियमित वितरण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनान्तर्गत चना वितरण तथा आत्मनिर्भर भारत योजनान्तर्गत गेहूँ, चावल व चने का वितरण, जिसके वितरण समाप्त होने की तिथि 11 जून, 2020 तक थी, को विस्तारित कर दिनांक 14 जून, 2020 तक बढ़ाया जाता है। उक्त अवधि में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के नियमित वितरण एवं प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत आधार आधारित वितरण ही सम्पन्न हो सकेगा। माह जून, 2020 के द्वितीय वितरण चक्र दिनांक 20 जून, 2020 से दिनांक 30 जून, 2020 तक रहेगा। आत्मनिर्भर भारत योजनान्तर्गत अतिरिक्त चालान वर्तमान में चल रहे प्रथम वितरण चक्र में दिनांक 13 जून, 2020 तक तथा द्वितीय वितरण चक्र में दिनांक 20 जून, 2020 से 29 जून, 2020 तक जारी हो सकेंगे। माह जून, 2020 के द्वितीय वितरण चक्र में प्रॉक्सी के माध्यम से वितरण की तिथि दिनांक 30 जून, 2020 होगी, जो इस चक्र की अन्तिम वितरण तिथि होगी। द्वितीय वितरण चक्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत चावल व चने का वितरण एवं आत्मनिर्भर भारत योजनान्तर्गत गेहूँ, चावल व चने का वितरण निर्धारित वितरण स्केल के अनुसार किया जायेगा। सम्पूर्ण वितरण नोडल अधिकारी की उपस्थिति में होगा। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजनान्तर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक पात्र प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासी लाभार्थियों की सूची में सम्मिलित हो जाए और उसे अनुमन्य निःशुल्क खाद्यान्न व चना प्राप्त हो जाए। साथ ही जो प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासी पूर्व से ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित है, उनके सम्बन्ध में प्रत्येक उचित दर दुकान पर तैनात नोडल अधिकारी के माध्यम से उनका राशन कार्ड नम्बर अंकित कराते हुये प्रत्येक नोडल अधिकारी को सर्वे फार्म का प्रपत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा जिससे यदि कोई पात्र प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासी उचित दर दुकान पर आये तो वे उसका फार्म भरवा कर पूर्ति निरीक्षक के माध्यम से अस्थायी राशन कार्ड आई0डी0जनरेशन करवा सकें।
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