क्वारंटिन अवधि पूर्ण करने के उपरांत योग्यता के आधार पर प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करायें कार्यदायी संस्थाएँ - जिलाधिकारी
सीतापुर दिनांक- 31 मई 2020
जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी की अध्यक्षता में शिविर कार्यालय में शनिवार की शाम जनपद में निर्माण कार्यों से सम्बंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद में चल रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की एवं कार्यों में कोरोना से बचाव से सम्बंधित निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन किये जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता भी समय समय पर देखी जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बाहर से आने वाले श्रमिकों को क्वारंटीन अवधि पूर्ण होने पर उनकी योग्यता के आधार पर सेवायोजित किया जाय।
बैठक के दौरान जिलाविकास अधिकारी, उपायुक्त उद्योग, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, अधिशासी अभियंता सिंचाई सहित सभी सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
योजनाओं की प्रगति के विषय में नियमित रूप से जानकारी उपलब्ध कराने के विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश
जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी की अध्यक्षता में शिविर कार्यालय में शनिवार को बैठक सम्पन्न हुयी जिसमें जिलाधिकारी ने कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए की जा रही कार्यवाहियों के साथ साथ लाकडाउन के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपनी विभागीय योजनाओं की प्रगति से नियमित रूप से अवगत कराएं। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। उन्होंने मनरेगा कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त मनरेगा को निर्देश दिए कि कार्य के दौरान कहीं पर भी विवाद की स्थिति न बने, सम्बंधित अधिकारी इस पर सतर्क दृष्टि रखे।
जिलाधिकारी ने सार्वजानिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह जून 2020 में 01 जून 2020 से 11 जून 2020 तक वितरित होने वाले राशन के वितरण हेतु व्यापक प्रबंध किये जाने के निर्देश जिला पूर्ति अधिकारी को दिए। उन्होंने बताया कि माह जून 2020 में दिनांक 01.06.2020 से दिनांक 11.06.2020 तक उचित दर दुकानो पूर्व की भांति सभी अन्त्योदय कार्डधारको को, ऐसे पात्र गृहस्थी कार्डधारक जो सक्रिय मनरेगा जॉब कार्ड धारक, श्रम विभाग पंजीकृत या नगर पंचायत/नगर पालिका में दिहाड़ी मजदूर के रूप में पंजीकृत हो, को निःशुल्क वितरण किया जायेगा। राशन कार्ड में दर्ज किसी एक यूनिट का उपरोक्त पंजीकरण होने पर पूरे कार्ड का खाद्यान्न निःशुल्क होगा। वितरण के समय कार्ड धारको को मनरेगा जॉब कार्ड/श्रम विभाग/नगर निकाय में पंजीकरण का प्रमाण पत्र उचित दर दुकान पर लाना होगा। सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए, एक दूसरे से न्यूनतम एक मीटर की दूरी बनाये रखेगे। उन्होंने निर्देश दिए कि ई-पॉस मशीन का प्रयोग करने से पूर्व एवं पश्चात् कार्डधारक अपने हाथ साबुन/सेनेटाइजर से धोये। इसके साथ ही उचित दर विक्रेता, ई-पॉस मशीन में अगूठा लगाये जाने वाले स्थान को प्रत्येक प्रमाणीकरण के बाद सेनेटाइज करेगे तथा दुकान पर कम से कम एक-एक मीटर की दूरी पर गोले बनाकर वितरण किया जायेगा।
प्रवासियों/अवरुद्ध प्रवासियों को भी किया जाएगा अतिरिक्त वितरण
उन्होंने बताया की उक्त अवधि में प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासी कार्डधारकों (अस्थायी) को 03 कि0ग्रा0 गेहूँ, 02 कि0ग्रा0 चावल प्रति यूनिट तथा 01 कि0ग्रा0 प्रति कार्ड चना निःशुल्क वितरित कराया जायेगा। प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासी कार्डधारको (अस्थायी) को ओ0टी0पी0 आधरित प्राक्सी ट्राजेक्शन के माध्यम से खाद्यान्न वितरित कराया जायेगा। उल्लेखनीय है कि प्रावसी/अवरूद्ध प्रवासी कार्डधारको का ई-पॉस पर बायोमैट्रिक नही कराया जाना है।
जिला विकास अधिकारी ने उपलब्ध कराये मास्क
बैठक के दौरान जिलाविकास अधिकारी ने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाये गए मास्क शासन द्वारा निर्धारित की गई दर पर पुलिस विभाग के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराये जाने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराये।
बैठक के दौरान पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक एल आर कुमार, मुख्य विकास अधिकारी संदीप कुमार, सीएमओ डा अलोक वर्मा सहित सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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