Sitapur ke Guidelines
सीतापुर दिनांक-18 मई 2020 (सू0वि0) जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कोविड-19 महामारी में घोषित लाॅकडाउन के दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छूट दिये जाने के संबंध में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव एवं व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर निर्धारित समय सारणी के अनुसार छूट दिये जाने पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कल दिनांक-19 मई 2020 को सीतापुर शहर में सभी दुकानदारों द्वारा दुकान के अन्दर सफाई अभियान चलाया जायेगा। तत्पश्चात नगर निकाय के द्वारा कूड़ा उठानें और पूरी तरह से सेनिटाईजेशन करने का कार्य होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य को पूरी गम्भीरता के साथ किया जाये। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिये कि अतिउत्साह में बाजार में अनावश्यक भीड़ न हो यह सुनिश्चित किया जाये। जो अनुशासन अब तक बना रहा है वह आगे भी बना रहे, जनपद के सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बाजार खुलने का मतलब स्वच्छन्दता नही है, लाॅकडाउन अभी भी प्रभावी है तथा महामारी अधिनियम भी लागू है इसलिये नियमों का सभी पालन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि अपर जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सभी अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार तैयारी कर लें। उन्होंने कहा कि अत्यन्त अपरिहार्यता की स्थिति में ही लोग घरों से निकलें तथा मास्क लगाकर ही निकलें। जिलाधिकारी ने कहा कि धारा 144 लागू है इसलिये इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि मास्क का प्रयोग न करने वालों पर जुर्माना किया जायेगा तथा अनावश्यक रूप से घूमते मिलने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करना होना है। दुकान में ग्राहक का प्रवेश हैण्डसेनिटाईजेशन के उपरान्त ही कराया जाये तथा दुकान में कम से कम व्यक्ति ही रहें। होम डिलीवरी को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिये। उन्होंने कहा कि कपड़े और जूते की दुकानों में ट्रायल करना प्रतिबन्धित रखा जायेगा। उन्होंने सभी अपील की कि दुकान में आने वाले ग्राहकों को आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के लिये भी प्रेरित करें।
जिलाधिकारी ने बताया कि गुटखा, तम्बाकू, पान-पुड़िया, रेस्टोरेन्ट, चाय की दुकान, चाट-पकौड़ी, अण्डा, मछली, मीट आदि के ठेले, ई-रिक्शा, टैक्सी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, शाॅपिंग माॅल/मार्ट, समस्त शोरूम, बारात घर, सिनेमा हाॅल, मिठाई की दुकानें, रेडीमेड छोटे समोसा, नमकीन, दालमोठ, बेकरी के व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बन्द किये गये हैं। मेडिकल स्टोर प्रतिदिन पूर्वान्ह 09.00 बजे से सांय 07.00 बजे तक खोला जा सकेगा। किराना की दुकानें, कृषि से संबंधित उपकरण, मरम्मत से संबंधित प्रतिष्ठान, मिट्टी के बर्तन आदि पत्तल, दोना प्रतिदिन पूर्वान्ह 11.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक, खाद्य, बीज, पेस्टीसाइड प्रतिदिन पूर्वान्ह 07.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक खोली जा सकेगी। गलियों में फल, दूध एवं सब्जी का विक्रय ठेला, चलते फिरते वाहनों द्वारा प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक किया जा सकेगा।
इसके अतिरिक्त सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक किताबे, स्टेशनरी की दुकानें, मुहर की दुकान, स्पोर्ट, टायर ट्यूब, रिम तथा रिपेयरिंग की दुकान, चस्मा घर, सीमेंट, सरिया, बालू, मौरंग, बांस, बल्ली, पटरा, (समस्त बिल्डिंग सामग्री), हार्डवेयर, सेनेटरी, लोहे की दुकान, फोटोग्राफी, फोटोग्राफिक लैब, ज्वैलरी की दुकानें, कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर की दुकान, गिफ्ट, मोबाइल की दुकानें, साइकिल की रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रानिक्स, बर्तन, आटोमोबाइल रिपेयरिंग, प्रिंटिंग प्रेस, आफसेट, फ्लैक्स से संबंधित प्रतिष्ठान, कूलर व लोहे का बक्सा, बखरी की दुकान खोली जा सकेंगे।
मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक वस्त्रालय, टेलरिंग, जूते व चप्पल की दुकानें, घड़ी की दुकानें/मरम्मत कार्य तथा बैग/अटैची/सूट केस से संबंधित व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे।
बैठक के दौरान पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक एल0आर0 कुमार ने लोगों को लाॅकडाउन कड़ाई से पालन करने को कहा। इस दौरान अपर जिलाधिकारी विनय कुमार पाठक, अपर पुलिस अधीक्षक मधुवन कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी एवं व्यापारी बन्धु उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने बताया कि गुटखा, तम्बाकू, पान-पुड़िया, रेस्टोरेन्ट, चाय की दुकान, चाट-पकौड़ी, अण्डा, मछली, मीट आदि के ठेले, ई-रिक्शा, टैक्सी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, शाॅपिंग माॅल/मार्ट, समस्त शोरूम, बारात घर, सिनेमा हाॅल, मिठाई की दुकानें, रेडीमेड छोटे समोसा, नमकीन, दालमोठ, बेकरी के व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बन्द किये गये हैं। मेडिकल स्टोर प्रतिदिन पूर्वान्ह 09.00 बजे से सांय 07.00 बजे तक खोला जा सकेगा। किराना की दुकानें, कृषि से संबंधित उपकरण, मरम्मत से संबंधित प्रतिष्ठान, मिट्टी के बर्तन आदि पत्तल, दोना प्रतिदिन पूर्वान्ह 11.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक, खाद्य, बीज, पेस्टीसाइड प्रतिदिन पूर्वान्ह 07.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक खोली जा सकेगी। गलियों में फल, दूध एवं सब्जी का विक्रय ठेला, चलते फिरते वाहनों द्वारा प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक किया जा सकेगा।
इसके अतिरिक्त सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक किताबे, स्टेशनरी की दुकानें, मुहर की दुकान, स्पोर्ट, टायर ट्यूब, रिम तथा रिपेयरिंग की दुकान, चस्मा घर, सीमेंट, सरिया, बालू, मौरंग, बांस, बल्ली, पटरा, (समस्त बिल्डिंग सामग्री), हार्डवेयर, सेनेटरी, लोहे की दुकान, फोटोग्राफी, फोटोग्राफिक लैब, ज्वैलरी की दुकानें, कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर की दुकान, गिफ्ट, मोबाइल की दुकानें, साइकिल की रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रानिक्स, बर्तन, आटोमोबाइल रिपेयरिंग, प्रिंटिंग प्रेस, आफसेट, फ्लैक्स से संबंधित प्रतिष्ठान, कूलर व लोहे का बक्सा, बखरी की दुकान खोली जा सकेंगे।
मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक वस्त्रालय, टेलरिंग, जूते व चप्पल की दुकानें, घड़ी की दुकानें/मरम्मत कार्य तथा बैग/अटैची/सूट केस से संबंधित व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे।
बैठक के दौरान पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक एल0आर0 कुमार ने लोगों को लाॅकडाउन कड़ाई से पालन करने को कहा। इस दौरान अपर जिलाधिकारी विनय कुमार पाठक, अपर पुलिस अधीक्षक मधुवन कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी एवं व्यापारी बन्धु उपस्थित रहे।
Thnx for this information
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