दुकानदारों के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश

सीतापुर दिनांक-20 मई 2020  जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत भारत सरकार के आदेश दिनांक 17 मई, 2020 के क्रम में गृह गोपन अनुभाग-3 ऊ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 924/2020/सीएक्स-3 दिनांक 18 मई, 2020 के द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन 4.0 दिनांक 18-05-2020 से दिनांक 31-05-2020 तक के लिए विस्तारित किया गया है तथा गतिविधियों को संचालित करने हेतु संशोधित गाइडलाइन्स निर्गत की गई है।
उक्त के क्रम में जिला आपदा प्रबन्धन समिति में लिये गये निर्णय के अनुसार शहर की मुख्य बाजार में संचालित पृथक-पृथक व्यापारिक प्रतिष्ठानों को आवंटित दिवसों में निर्धारित समयावधि में निम्नवत् प्रतिबन्धों के साथ खोलने हेतु छुट प्रदान की गई है। मास्क का अनिवार्य प्रयोग, सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन एवं कोरोना प्रोटोकाल से सम्बन्धित प्राप्त अन्य समस्त दिशा-निर्देशों का सम्यक अनुपालन सम्बन्धित प्रतिष्ठान पर सुनिश्चित कराने हेतु दो टीमों का गठन किया गया है। टीम-1 में उपजिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी नगर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम एवं निरीक्षक बाट एवं माप को मुख्य बाजार स्थित मो0 तामसेनगंज, लक्ष्मी मार्केट, ग्रीकगंज एवं लालबाग चैराहे से अन्दर जाने वाली रोड पर स्थित प्रतिष्ठानों तथा टीम-2 में प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर पंकज राठौर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, अभिहीत अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं एस0डी0ओ0 विद्युत को अन्य शहरी क्षेत्रों में स्थित प्रतिष्ठानों का दायित्व दिया गया है। इन दोनों टीमों का दायित्व होगा कि वे अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों का औचक निरीक्षण करते हुए निम्नांकित बिन्दुओं का प्रमुखता से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
1-व्यापारिक प्रतिष्ठान का यह दायित्व होगा कि वह स्वयं एवं अपने कर्मचारी/अन्य को मास्क उपलब्ध कराते हुए मास्क का प्रयोग कराना सुनिश्चित करें।
2- दुकान पर आने वाले प्रत्येक ग्राहक को मास्क, गमछा, रूमाल आदि बांधकर ही दुकान पर आने एवं दुकान पर ग्राहकों के हाथ धोने हेतु हैण्ड सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करेंगे तथा प्रत्येक ग्राहक के समुचित सैनिटाइजेशन के बाद ही वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगें। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नही की जायेगी।
3-जिन दुकानों के अन्दर ग्राहक प्रवेश करेंगे, ऐसी दुकानों में दुकानदार सोशल डिस्टेन्सिंग एवं दुकान के भीतरी परिसर के सैनिटाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
4-प्रत्येक व्यापारी अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को अपने वाहन आदि को दुकान से दूर वाहन खड़ा करने एवं वाहन से दुकान तक पैदल आने हेतु प्रेरित करेगा।
5-प्रत्येक व्यापारी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के सम्मुख सोशल डिस्टेन्सिंग हेतु कम से कम 2 गज/06 फीट की दूरी पर गोले बनवायेंगे।
6-प्रत्येक व्यापारी यह सुनिश्चित करेगा कि दुकान पर दुकान मालिक, सेल्समैन एवं ग्राहक सहित 5 से अधिक व्यक्तियों की संख्या न होने पायें।
7-65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता अर्थात् एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों का दुकान में प्रवेश वर्जित होगा।
8-प्रत्येक दुकान मालिक को कार्यस्थल पर तैनात सेल्समैन एवं आने वाले ग्राहकों को आरोग्य-सेतु ऐप को अनिवार्य रूप से डाउनलोड करने हेतु प्रेरित करने एवं स्वयें द्वारा डाउनलोड किया जाना अनिवार्य

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